
MP Breaking :मप्र के 19 बड़े नगरों में होगी शराब बंद, नए नियम के साथ बिकेंगी अब शराब, देखे पूरी न्यूज़
MP Breaking :मप्र के 19 बड़े नगरों में होगी शराब बंद, नए नियम के साथ बिकेंगी अब शराब, देखे पूरी न्यूज़ 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश की शराब नीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष से प्रदेश के 19 पवित्र नगरों में शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। इस निर्णय से होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई के लिए सरकार संबंधित जिलों की अन्य दुकानों में शराब की बिक्री की सीमा 25% तक बढ़ाएगी। इसके अलावा, अब शराब खरीदने के लिए ग्राहकों को पाइंट ऑफ सेल (POS) मशीन के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नकद लेनदेन में कमी आएगी।
13 नगरीय निकायों और 6 ग्राम पंचायतों में शराब बंद
आपकी जानकारी के लिए बता दे की मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति के अनुसार, 13 नगरीय निकायों और 6 ग्राम पंचायतों में स्थित शराब दुकानों को बंद कर दिया जाएगा और इन्हें किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इन क्षेत्रों में नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे और न ही इन दुकानों को चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, सभी शराब दुकानों पर पाइंट ऑफ सेल (POS) मशीन लगाना अनिवार्य होगा। शराब की बोतल पर लगे बार कोड को स्कैन करने के बाद ही बिलिंग की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध बिक्री पर अंकुश लगेगा।
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मप्र में नई आबकारी नितिया
मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति के तहत, रेस्त्रां और बार को अब अपने डाइनिंग क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त मंजिलों और खुली छतों पर भी शराब परोसने की अनुमति मिल सकेगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, अतिरिक्त मंजिलों के लिए कम से कम 500 वर्गफीट का क्षेत्रफल होना अनिवार्य होगा। साथ ही, हर अतिरिक्त मंजिल के लिए लाइसेंस शुल्क में 10% की वृद्धि की जाएगी। यह कदम रेस्त्रां और बार व्यवसायों को अधिक लचीलापन प्रदान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जबकि सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। यह नीति पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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आबकारी विभाग के द्वारा नई पहल
मध्य प्रदेश के आबकारी विभाग ने एक नई पहल की है, जिसके तहत अब कमर्शियल कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में शराब के सेवन की अनुमति होगी, जिससे आयोजकों को अधिक लचीलापन मिलेगा। लाइसेंस शुल्क की संरचना कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर निर्धारित की गई है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि शुल्क उचित और पारदर्शी हो। यह कदम कमर्शियल इवेंट्स को बढ़ावा देने और पर्यटन तथा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।